कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर द्वारा विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत अध्यापन कार्य के लिए गेस्ट फैकल्टी (Guest Faculty) की भर्ती हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह योजना राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और रिक्त पदों की पूर्ति के उद्देश्य से शुरू की गई है।

जारी किए गए नोटिस के अनुसार, राजस्थान के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में Assistant Professor (Guest Faculty) के रूप में पढ़ाने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह एक सुनहरा अवसर है उन विषय विशेषज्ञों और योग्य अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं।
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 Notification Released
राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना के तहत उच्च शिक्षा में एक नई पहल की गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर ने 27 जून 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजसेस महाविद्यालयों एवं नियमित राजकीय कॉलेजों में खाली पड़े सहायक आचार्य (Assistant Professor) के पदों पर Guest Faculty के रूप में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यह निर्णय विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए, इस उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद सभी आवेदन पत्रों की जांच कर पैनल स्तर पर 12 जुलाई 2025 तक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संबंधित महाविद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करेंगे।
विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड
क्र. सं. | शैक्षणिक रिकार्ड | स्कोर | |||
1. | स्नातक | 80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21 | 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 | 55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 | 45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10 |
2. | अधिस्नातक | 80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25 | 60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 | 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20 | |
3. | एम.फिल | 60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 | 55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05 | ||
4. | पी.एच.डी. | 25 | |||
5. | जेआरएफ सहित नेट | 10 | |||
नेट | 8 | ||||
स्लेट या सेट | 5 | ||||
6. | शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक) | 6 | |||
7. | शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)# | 10 | |||
8. | पुरस्कार | ||||
अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तरराष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 3 | ||||
राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 2 |
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 Important Guidelines
राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के तहत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में Teaching व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य विषय विशेषज्ञों एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को Guest Faculty के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
इन पदों पर कार्यरत सहायक आचार्य को ₹800 प्रति कालांश (per hour) का मानदेय दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 14 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित की गई है।
गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवाएं सेमेस्टर परीक्षाएं प्रारंभ होने, पाठ्यक्रम पूर्ण होने या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि — इनमें से जो भी पहले हो — तक सीमित रहेंगी। इन शिक्षकों से केवल अध्यापन कार्य (teaching duties only) लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रशासनिक या गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा।
मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया गया है: प्रत्येक 50 कालांश पूर्ण होने पर भुगतान किया जाएगा, और अंत में कार्यावधि समाप्त होने पर actual teaching hours के आधार पर अंतिम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और वैकल्पिक (purely temporary & optional) होगी। यदि किसी पद पर नियमित नियुक्ति, स्थानांतरण या अन्य शिक्षक की कार्य व्यवस्था की जाती है, तो उस स्थिति में गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी।
इस योजना के अंतर्गत वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो और जिन्होंने सहायक आचार्य पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली हो। साथ ही, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता (preference) दी जाएगी।
How to Apply Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 के तहत विभिन्न सरकारी महाविद्यालयों में खाली पदों की संख्या के अनुसार संबंधित कॉलेज द्वारा विज्ञापन (Advertisement) जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को अपना Application Form निर्धारित प्रारूप (prescribed format) में और निर्धारित समयावधि के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया Offline Mode में रहेगी, जिसके तहत अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की self-attested photocopies के साथ आवेदन फॉर्म सीधे संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा।
ध्यान दें कि Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 से जुड़ी सभी नियम एवं शर्तें, पात्रता, मानदेय और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) अवश्य पढ़ें। यह नोटिफिकेशन उम्मीदवारों को सही दिशा में गाइड करेगा और सभी अपडेट्स को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा।
Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 Important Links
Start Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 form | 2 July 2025 |
Last date to apply form | 7 July 2025 |
Date of scrutiny of applications and approval by the panel | By 12 July 2025 |
Date of inviting guest faculty by the concerned college | as required |
Official Notification | Download from here |
Official Website | hte.rajasthan.gov.in |